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1 दिसंबर से नए SIM Card नियम: Scams से बचने का कंप्लीट गाइड!

1 दिसंबर से भारत सरकार ला रही है नई सिम कार्ड नियम जिसमें आपके लिए नई सिम कार्ड खरीदने हो या बेचने हो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट स्कैम से बचने के लिए एक नया नियम लागू कर रहा है। अब या वह अनिवार्य नियम है जो दिसंबर 1 से शुरू होगा।


नए नियमों के मुताबिक अब टेलीकम ऑपरेटर को अपने फ्रेंचाइजी, पॉइंट ऑफ़ सेल एजेंट अरे डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर करना होगा अगर सिम कार्ड वेंडर 30 नवंबर तक रजिस्टर नहीं होते तो उन्हें 10 लाख तक के जन्म और जेल का खर्चा है।
 
यह कदम उन धोखेबाज सेलर के खिलाफ है जो धोखेबाजी में शामिल होते हैं। अब सिम कार्ड खरीदने वालों को तैयार रहना पड़ेगा आधार स्कैनिंग और डेमोग्राफिक डाटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि सरकार KYC को अब अनिवार्य बना रही है।


नियमों के मुताबिक अब सिम कार्ड बल्क क्वांटिटी में खरीद ने पर पाबंदी लगती है और बायस को सिर्फ बिजनेस कनेक्शन के जरिए ही बल्क में सिम कार्ड खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन व्यक्ति एक ही ID के साथ नव सिम कार्ड तक खरीद सकते हैं।


और नियमों के अनुसार डीएक्टीवेटेड सिम कार्ड को 90 दिन तक किसी और व्यक्ति को असाइन नहीं किया जाएगा। यह अमेंडमेंट स्कैम और काउंटरफीट सिम कार्ड के खिलाफ है जिसका अनुमान बढ़ रहा है

तो दोस्तों अब हो जाओ तैयार इन नए बदलावों के लिए और बचाव अपने मोबाइल कनेक्शन को फ्रॉड से। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला यह नियम सभी के लिए महत्वपूर्ण है।

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